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PAN-आधार लिंक स्टेटस चेक करें: अभी वेरीफाई करें और ₹1,000 के जुर्माने से बचें

क्या आपका PAN कार्ड अभी भी एक्टिव है? अगर आपने यह नहीं जाँचा कि आपका PAN आपके आधार से लिंक है या नहीं, तो अभी यह काम करें। इस जरूरी काम को नजरअंदाज करने पर आपका PAN "इनऑपरेटिव" यानी निष्क्रिय हो जाता है — और उसे दोबारा चालू करवाने के लिए ₹1,000 का जुर्माना देना पड़ता है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी, और स्टेटस चेक करने का आसान तरीका।

June 11, 2026 Er. Utsav 5 views
PAN-आधार लिंक स्टेटस चेक करें: अभी वेरीफाई करें और ₹1,000 के जुर्माने से बचें — Cover Image

यह क्यों जरूरी है — सिर्फ एक बार पढ़ें

हम सब अपना PAN कार्ड बिना ज्यादा सोचे रखते हैं। बैंक खाता खुलवाना हो, टैक्स भरना हो, या कोई बड़ा निवेश करना हो — PAN कार्ड निकालते हैं और काम हो जाता है। लेकिन हो सकता है कि आपका PAN इस वक्त "इनऑपरेटिव" यानी बंद अवस्था में हो, और आपको तब तक पता न चले जब तक कोई असली परेशानी न आ जाए।

भारत सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के तहत हर योग्य PAN धारक के लिए PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।

  • अधिकांश करदाताओं के लिए अंतिम तारीख 31 मई 2024 थी।
  • जिन लोगों ने आधार एनरोलमेंट आईडी से PAN बनवाया था, उनके लिए विशेष विस्तारित अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 थी।

अगर आपने इनमें से कोई भी डेडलाइन मिस कर दी है और अभी तक लिंक नहीं किया — तो आपका PAN अभी इनऑपरेटिव है, और उसे फिर से चालू करने के लिए ₹1,000 का जुर्माना देना होगा।

यहाँ तक कि अगर आपको लग रहा है कि आपने पहले ही लिंक कर लिया है — फिर भी एक बार स्टेटस जरूर चेक कर लें। यह बिल्कुल मुफ्त है, दो मिनट का काम है, और कोई लॉगिन भी नहीं चाहिए।

Quick Links:

Official Website : Home | Income Tax Department
PAN - Aadhaar Link Status check : Income Tax Portal, Government of India Link Aadhar Status Page
Link PAN - Aadhaar : Income Tax Portal, Government of India Link Aadhar OTP Verification Page


PAN इनऑपरेटिव होने पर क्या-क्या दिक्कतें आती हैं?

इनऑपरेटिव PAN का मतलब PAN कैंसिल होना नहीं है — लेकिन इससे आपकी रोजमर्रा की वित्तीय ज़िंदगी में काफी परेशानियाँ आ सकती हैं:

1. इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे e-Filing पोर्टल पर इनऑपरेटिव PAN से ITR सबमिट नहीं होती। इससे फाइलिंग की डेडलाइन मिस हो सकती है और अतिरिक्त ब्याज व जुर्माना लग सकता है।

2. ज्यादा TDS कट जाएगा आयकर अधिनियम की धारा 206AA और 206CC के तहत, कोई भी भुगतानकर्ता — आपका नियोक्ता (employer), बैंक, या कोई और — आपकी वास्तविक टैक्स स्लैब दर की जगह 20% TDS काटने के लिए बाध्य हो जाता है। यानी अगर आप 5% या 10% स्लैब में हैं, तो भी 20% कट जाएगा।

3. टैक्स रिफंड अटक जाएगा बकाया TDS रिफंड रुक जाएगा। जब तक PAN दोबारा एक्टिव नहीं होता, कोई भी राशि आपके खाते में नहीं आएगी।

4. बैंकिंग और निवेश में रुकावट नया बैंक खाता या डीमैट खाता खोलने के लिए वैध PAN जरूरी है। म्यूचुअल फंड KYC और बड़े वित्तीय लेनदेन भी PAN पर निर्भर करते हैं।

5. Form 15G/15H अमान्य हो जाएगा अगर आप ब्याज आय पर TDS से बचने के लिए Form 15G या 15H भरते हैं (जो वरिष्ठ नागरिकों और कम आय वालों के लिए आम है), तो इनऑपरेटिव PAN होने पर ये फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे।


किन्हें छूट मिली हुई है?

सभी को PAN-आधार लिंक करना जरूरी नहीं है। निम्नलिखित श्रेणियों को इससे आधिकारिक रूप से छूट दी गई है:

  • अनिवासी भारतीय (NRI) — जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 में परिभाषित है
  • भारत के नागरिक नहीं हैं जो व्यक्ति
  • 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक (पिछले वित्त वर्ष में किसी भी समय)
  • असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासी

अगर आप इनमें से किसी श्रेणी में आते हैं, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।


PAN-आधार लिंक स्टेटस कैसे चेक करें (पूरी प्रक्रिया)

यह सबसे आसान हिस्सा है। आपको सिर्फ अपना PAN नंबर और आधार नंबर चाहिए — कोई लॉगिन नहीं, कोई दस्तावेज नहीं।

तरीका 1: Income Tax e-Filing पोर्टल से (सबसे अच्छा तरीका)

Step 1: अपना ब्राउज़र खोलें और आधिकारिक Income Tax e-Filing पोर्टल पर जाएं: 👉 https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/

Step 2: होमपेज पर नीचे Quick Links सेक्शन में जाएं। वहाँ "Link Aadhaar/View Status" का आइकन दिखेगा — उस पर क्लिक करें।

Step 3: अब आप Link Aadhaar / View Status पेज पर पहुँचेंगे। यहाँ दो विकल्प दिखेंगे — "Link Aadhaar" और "View Status"। "View Status" के नीचे Continue बटन पर क्लिक करें।

Step 4: अगली स्क्रीन पर अपना 10 अंकों का PAN नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। फिर "View Link Aadhaar Status" बटन पर क्लिक करें।

Step 5: स्क्रीन पर एक पॉप-अप संदेश आएगा जिसमें आपका स्टेटस दिखेगा।

अगर आपका PAN और आधार पहले से लिंक हैं, तो कुछ इस तरह का संदेश आएगा:

"Your PAN KXXXXXXX0C is already linked to given Aadhaar 33XXXXXXXX59" (आपका PAN पहले से दिए गए आधार से लिंक है)

अगर लिंक नहीं है, तो संदेश में "pending" या "inoperative" दिखेगा।


तरीका 2: SMS से (बिना इंटरनेट के)

अगर इंटरनेट नहीं है या आप जल्दी में हैं, तो SMS से भी स्टेटस जाँच सकते हैं।

Step 1: अपने मोबाइल में मैसेज ऐप खोलें।

Step 2: यह मैसेज टाइप करें:



UIDPAN <12 अंकों का आधार नंबर> <10 अंकों का PAN नंबर>

उदाहरण: UIDPAN 123456789012 ABCDE1234F

Step 3: इस SMS को 567678 या 56161 पर भेजें।

कुछ ही मिनटों में आपको जवाब मिल जाएगा।

ध्यान दें: स्टेटस चेक करना बिल्कुल मुफ्त है। किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट या ऐप का उपयोग न करें — वे आपका PAN और आधार डेटा चुरा सकते हैं।

अगर PAN लिंक नहीं है तो क्या करें?

अगर स्टेटस चेक करने पर पता चले कि PAN लिंक नहीं है, तो घबराएं नहीं। नीचे दिए गए दो चरणों में काम पूरा हो जाएगा।

चरण 1: पहले ₹1,000 का जुर्माना जमा करें

लिंक करने से पहले जुर्माना भरना जरूरी है। यहाँ बताया गया है कैसे:

  1. incometax.gov.in पर जाएं और Quick Links में e-Pay Tax पर क्लिक करें।
  2. अपना PAN दर्ज करें, कन्फर्म करें, मोबाइल नंबर डालें और Continue करें।
  3. मोबाइल पर आया OTP दर्ज करें।
  4. Income Tax टैब के नीचे Proceed पर क्लिक करें।
  5. Tax Year 2026-27 चुनें, Type of Payment में Other Receipts (500) चुनें, और "Fee for delay in linking PAN with Aadhaar" सेलेक्ट करें।
  6. ₹1,000 की राशि अपने आप भर जाएगी। पेमेंट पूरी करें।
पेमेंट के बाद 4 से 5 कार्यदिवस प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही लिंकिंग की प्रक्रिया शुरू करें।

चरण 2: PAN को आधार से लिंक करें

  1. e-Filing होमपेज पर जाएं और Quick Links में "Link Aadhaar" पर क्लिक करें।
  2. अपना PAN, आधार नंबर और आधार पर लिखा नाम बिल्कुल वैसे ही दर्ज करें।
  3. Validate पर क्लिक करें।
  4. आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया 6 अंकों का OTP दर्ज करें।
  5. रिक्वेस्ट सबमिट करें।

एक बार सबमिट होने के बाद UIDAI द्वारा सत्यापन के बाद आपका PAN 7 से 30 दिनों के अंदर दोबारा एक्टिव हो जाएगा।


नाम में अंतर हो तो क्या करें?

यह एक बहुत आम समस्या है। अगर PAN और आधार पर नाम थोड़ा भी अलग है — जैसे स्पेलिंग का फर्क, इनिशियल्स, या बीच का नाम गायब — तो लिंकिंग फेल हो जाएगी।

लिंक करने से पहले यह सुनिश्चित करें:

  • दोनों दस्तावेजों पर जन्मतिथि एक जैसी हो।
  • नाम बिल्कुल एक जैसा हो। आधार में सुधार के लिए UIDAI पोर्टल पर जाएं, और PAN में सुधार के लिए Protean eGov (पहले NSDL) पर जाएं।
  • आपका आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक्टिव हो, क्योंकि OTP उसी पर आएगा।

एक नजर में — क्या करें?

स्थितिक्या करेंपहले से लिंक हैकुछ करने की जरूरत नहींलिंक नहीं है, डेडलाइन निकल गई₹1,000 जुर्माना भरें, फिर लिंक करेंनाम/जन्मतिथि में अंतर हैपहले सुधार करें, फिर लिंक करेंछूट प्राप्त श्रेणी में हैं (NRI, 80+ आयु आदि)कुछ करने की जरूरत नहींजुर्माना अभी-अभी भरा है4–5 कार्यदिवस प्रतीक्षा करें, फिर लिंक करें

अंत में — यह काम आज ही करें

PAN-आधार लिंकिंग की अनिवार्यता खत्म होने वाली नहीं है, और इसे नजरअंदाज करने के नतीजे भी नहीं जाएंगे। आज दो मिनट में स्टेटस चेक करने से आप अचानक कटने वाले अतिरिक्त TDS, रुके हुए रिफंड और ₹1,000 के जुर्माने से बच सकते हैं।

यह प्रक्रिया बिल्कुल सरल है, सरकारी पोर्टल इस्तेमाल करने में आसान है, और स्टेटस चेक करना पूरी तरह मुफ्त है। चाहे आप नौकरीपेशा हों, व्यवसायी हों, या साल में एक बार टैक्स भरने वाले आम नागरिक — यह एक जरूरी काम है जो अभी होना चाहिए।

अभी जाएं 👉 incometax.gov.in, "Link Aadhaar/View Status" पर क्लिक करें, अपनी जानकारी डालें, और दो मिनट में जान लें कि आपका PAN सुरक्षित है या नहीं।


यह लेख आयकर विभाग, भारत सरकार और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर आधारित है। सबसे अद्यतन जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक Income Tax पोर्टल देखें।

Published: June 11, 2026
Last Updated: June 11, 2026
Er. Utsav
Written & Maintained by Er. Utsav Founder of VisonX
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